हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली के मौके पर सूबे के 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बोनस की घोषणा की है। कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6908 रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। इसका 75 फीसद हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जाएगा, जबकि 25 फीसद यानी 1727 रुपये का नकद भुगतान होगा। भुगतान किया जाएगा। बोनस भुगतान पर 1022.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने बोनस भुगतान का शासनादेश जारी कर दिया। बोनस का लाभ 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को मिलेगा। यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी, जिन्होंने बीती 31 मार्च तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। जिन कर्मचारियों को 2019-20 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।
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