गुरुवार, 22 अक्टूबर 2020

ताहिर के 3 मामलों में जमानत याचिका खारिज

अश्वनी उपाध्याय


गजियाबाद। दिल्ली दंगों के प्रमुख आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की तीन अलग-अलग मामलों में जमानत याचिकाएँ खारिज हो गईं। राजधानी की कड़कड़डूमा अदालत ने दंगों से संबन्धित तीन अलग-अलग मामलों में दायर जमानत याचिकाओं को खारिज किया। अदालत ने जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ताहिर हुसैन पर दंगे की साजिश रचने का आरोप है और वह उसी इलाके में रहता है जो दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।                  


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