श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर जम्मू-कश्मीर में किसी भी भारतीय के लिए जमीन खरीदने का रास्ता साफ कर दिया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अभी कृषि कार्य के लिए जमीन नहीं करिडी जा सकेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश-2020 कहा जाएगा। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं राज्य में बाहरी उद्योग स्थापित हों ऐसे औद्योगित भूमि में निवेश की आवश्यकता है। लेकिन खेती की जमीनें सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेंगी।
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