शिमला। हिमाचल सरकार ने पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का फार्मूला तय कर दिया है। पंचायती राज सचिव ने इसे सभी उपायुक्तों और जिला पंचायत अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पहला रोस्टर अनुसूचित जाति के लिए लागू होगा। एससी के सदस्यों के स्थान पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनके लिए पहले आरक्षित होने वाले स्थानों की गणना की जाएगी। इसके बाद वर्ष 2010 और वर्ष 2015 में एससी और एसटी महिला सहित आरक्षित स्थान घटाए जाएंगे और शेष वार्डों में से ग्राम पंचायत का वह निर्वाचन क्षेत्र-वार्ड एससी के लिए आरक्षित होगा, जहां इस वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है। यदि आरक्षित होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों-वार्डों की संख्या एक से अधिक है तो अगला ऐसा निर्वाचन क्षेत्र-वार्ड एससी के लिए आरक्षित होगा। जहां इस वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता घटते क्रम में दूसरे स्थान में है। इसी प्रकार आरक्षित स्थानों की पहचान एससी की जनसंख्या की प्रतिशतता के घटते क्रम में तब तक की जाएगी, जब तक वांछित स्थानों की पहचान पूर्ण नहीं हो जाती।
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