हापुड़ किशोरी से दुष्कर्म मामले दो दोषियों को फाँसी की सजा
अतुल त्यागी
हापुड़। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में किशोरी से रेप के मामले में दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट बीना नारायण ने फांसी की सजा सुनाई है, दरअसल 2 साल पहले बच्ची की रेप के बाद आरोपियों ने हत्या कर दी थी और विरोध करने पर आरोपियों ने बच्ची के भाई का भी गला काट दिया था। यह दोनों आरोपी मृतका के घर में नौकर थे। जिन्होंने रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।एक तरफ इस समय जहां यूपी में रेप के बाद हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हापुड़ न्यायालय के विशेष न्यायाधीश बीना नारायण ने रेप के बाद हत्या के मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है, जो ऐसे मामलों के लिए नजीर बना है। यह रेप का हापुड़ जनपद में पहला ऐसा मामला है जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें की 2 साल पहले जनपद के थाना देहात क्षेत्र में घर में काम करने वाले दो नोकरो द्वारा 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। जब बच्ची ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने बच्ची की हत्या कर दी और बच्ची के शव को घर में ही बने भूसे के कमरे में एक बोरी में डाल दिया, लेकिन यह पूरी घटना बच्ची के 10 वर्षीय भाई ने देख ली। जिसके बाद आरोपियों ने बच्ची के 10 वर्षीय भाई का भी गला काट दिया था। तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इस मामले में आज विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट बीना नारायण ने दोनों आरोपियों अंकुर तेली व सोनू उर्फ पव्वा को फांसी की सजा सुनाई है, दोनों आरोपियों को तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए, मामले में आरोपियों को फांसी दिए जाने के आदेश से पीड़ित परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
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