अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने लोन मोरेटोरियम से जुड़े ब्याज से छूट देने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिया है। कोविड-19 संकट के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से कर्ज चुकाने को लेकर मोहलत देने का ऐलान किया गया था। इसके तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर छह महीने के लिये दी गई मोहलत के दौरान संचयी ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान सरकार करेगी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को आरबीआई की तरफ से कर्ज लौटाने को लेकर दी गयी मोहलत के तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज छूट योजना को जल्द- से -जल्द लागू करने का निर्देश दिया था। उसके बाद यह दिशानिर्देश आया है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार कर्जदार संबंधित ऋण खाते पर योजना का लाभ ले सकते हैं। यह लाभ एक मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की अवधि के लिये है।
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