मंगलवार, 6 अक्तूबर 2020

अलवरः गैंगरेप दोषियों को आजीवन कारावास

अलवर जिले के थानागाजी गैंगरेप मामले में दोषियों को आजीवन कारावास, पति के सामने किया था सामूहिक दुष्कर्म।


अलवर। राजस्थान के अलवर जिले के बहुचर्चित थानागाजी क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कोर्ट में विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को (376-D)आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जबकि मुकेश को आईटी एक्ट में 50 हजार रुपए का जुर्माना और पांच साल की सजा सुनाई गई है। इन सभी पर एक -एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और आरोपी हंसराज को एक लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है।
यह वारदात 26 अप्रेल 2019 को दिनदहाड़े हुई थी। इसके बाद सामूहिक गैंगरेप का मुकदमा 2 मई 2019 को थानागाजी थाने में दर्ज हुआ था। थानागाजी के सामूहिक दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने के इस मामले में पांच आरोपियों के विरुद्ध लगे आरोपों पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 6 अक्टूबर की तारीख फैसला सुनाए जाने के लिए तय की थी। इससे पहले थानागाजी पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ विशिष्ठ न्यायाधीश अजा-जजा अत्याचार निवारण प्रकरण बृजेश कुमार की अदालत में चालान पेश किया था। प्रकरण में एक आरोपी बाल अपचारी है, जिस पर किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा विशिष्ठ लोक अभियोजक कुलदीप जैन तथा आरोपियों की ओर से एडवोकेट भूपसिंह पोसवाल, भूपेंद्र खटाणा व महेश गोठवाल की ओर से पैरवी की गई। एएसआई अजय शर्मा ने बताया कि इस घटना की रिपोर्ट 2 मई 2019 को दर्ज होने के 16 दिनों बाद ही 18 मई को पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही अदालत में चालान पेश कर दिया था। ये है थानागाजी दुष्कर्म प्रकरण।
राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी पुलिसथाना क्षेत्र में यह घटना 26 अप्रैल 2019 की है। थानागाजी के रहने वाले एक दंपति बाइक पर अपने घर जा रहे थे। तभी पांच युवकों ने उनका पीछा करके उन्हें रास्ते में रोक लिया। इसके बाद वह उन्हें जबरन जंगल ले गए और महिला के पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया और उसे वायरल कर दिया था। इस मामले में 2 मई को एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने पहले यह मामला दर्ज नही किया लेकिन विडियो वायरल होने पर जिला पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया गया था।              


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