सरकार का एक और बड़ा फैसला… सरकारी नौकरियों में बढ़ाया आरक्षण का कोटा।
संदीप मिश्रा
लखनऊ। देश में जारी कोराना संकट में भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब सरकार ने एक और फैसला लेते हुए प्रदेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया है। इसी के साथ अब यूपी में सरकारी नौकरियों में कुल 60 फीसदी पदों पर आरक्षण होगा। आर्थिक रूप से कमजारों को 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा है।अब सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और भर्ती के लिए जो प्रस्ताव पूर्व से आए थे उसे वापस भेजकर इसमें संशोधन कराया जा रहा है।
यूपी में रहने वालों को ही मिलेगा लाभ।
राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 जारी किया जा चुका है। इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीसदी आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है। इसका फायदा केवल यूपी में रहने वालों को ही मिलेगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंहल ने निर्देश भेज रखा है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाए।इस समय आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 60 फीसदी रिजर्वेशन लागू हो गया। मौजूदा समय में अनुसूचित जाति के लिए 21 फीसदी, अनुसूचित जनजाति दो फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है।
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