बुधवार, 2 सितंबर 2020

शामली में साप्ताहिक बाजारों से हटी रोक

भानु प्रताप उपाध्याय


शामली।  उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-2023/2020/सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3, दिनांक 01 सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रदेश में प्रत्येक शनिवार की रात्रि 12.00 बजे से रविवार रात्रि 12.00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्ध लागू किये गये है।
       शासन के उक्त पत्र दिनांक 01-09-2020 में लागू किये गये प्रतिबन्धों के अनुक्रम में जसजीत कौर जिला अधिकारी, शामली द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत पूर्व निर्गत आदेश संख्या-664/न्यायिक सहायक, दिनांक 31-08-2020 के बिन्दु संख्या-11 को निरस्त करते हुए निम्न बिन्दुओं को समाविष्ट किया गया।
1-समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी की खुलने की अवधि प्रातः 09.00 बजे से सांय 09.00 बजे तक रहेगी। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी रविवार को ही रखी जाएगी। रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते है, उन्हें सोमवार से शनिवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं।
2-इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखानें जिनमें ITतथा Ites प्ज्मै ;प्ज् म्दंइसमक ैमतअपबमद्ध से जुडे उद्योग भी सम्मिलित हैं चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएंगी।
3-इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुडे व्यक्तियो के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।
4-रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्क बसों की व्यवस्था उतर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा की जायेगी।
5-अन्र्तराष्टीय(प्दजमतदंजपवदंस) एवं घरेलू (क्वउमेजपब) हवाई सेवा यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डो से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा।
6-मालवाहक वहानों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेगें।
7-इस अवधि में जिला-प्रशासन द्वारा सफई एवं स्वच्छता(ैंदपजप्रंजपवद) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जायेगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इस प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
8-स्वास्थ विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एंव इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें। इन कार्यो में लगे हुए समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।
9-इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा।
10- इस अवधि मे सभी वृहद निमार्ण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बडे पुल एंव सडकें, लोक निमार्ण विभाग के बडे निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेगें।
11-प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, औद्योगिक, प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर जिला प्रशासन एंव पुलिस एंव नगर निकायों द्वारा पब्लिक एडेªस सिस्टम (च्। ैलेजमउ) द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाओं के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेगा।
12- प्रत्येक जनपद में मजिस्टेेªट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमो/यू0पी0 112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13-सब्जी व फलों की सभी मण्डियां व दुकानें यथावत् खुली रहेंगी।
यह आदेश जनपद, शामली के सम्पूर्ण क्षेत्र मंे दिनांक 02 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक, जब तक इससे पूर्व इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता है, प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना/उल्लघंन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।               


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