नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल की कीमतें लगभग रोज बढ़ाए जाने को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर करने वाले एक याचिकाकर्ता को मंगलवार को चेतावनी दी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि अगर वह जनहित याचिका पर बहस करने के लिए दबाव डालता है, तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
न्यायाधीशों आर.एफ. नरीमन, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी की एक पीठ ने कहा, “क्या आप इस मामले में बहस करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भारी जुर्माना लगाएंगे।” याचिकाकर्ता शाजी जे. कोडनकंडाथ की ओर से पेश वकील ने पीठ के सामने कहा कि अगर अदालत का यह विचार है तो वह अपने मुवक्किल द्वारा दायर याचिका वापस ले लेंगे।
केरल के रहने वाले अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कच्चे तेल की कम कीमतों के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि अनुचित है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत का रुख कर केंद्र को पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
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