सुप्रीम कोर्ट में नीट स्थगन की नई याचिकाएं खारिज।
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को होने जा रही परीक्षा नीट 2020 के स्थगन की मांग के लिए लगाई गई नई याचिकाओं पर विचार करने से बुधवार को इनकार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की खंडपीठ ने कहा कि वे इस मामले की जांच करने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कुछ दिनों में आयोजित होने वाला है।
शीर्ष अदालत ने परीक्षा स्थगन के लिए जनहित याचिकाओं के समूह के साथ-साथ गैर-भाजपा शासित राज्यों के छह मंत्रियों की याचिका को भी खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, “अब सब कुछ खत्म हो गया है। एक समीक्षा को खारिज कर दिया गया है। जेईई हो चुकी है। अब हम इस पर कैसे विचार कर सकते हैं?”
याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दतार ने दलील दी कि वे छात्रों को हो रहीं व्यावहारिक कठिनाइयों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया, जहां केवल दो परीक्षा केंद्र हैं। पीठ ने जवाब दिया कि नीट के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अलग-अलग प्रवेश परीक्षा के लिए अलग-अलग तरीखें नहीं हो सकती हैं। दतार ने शीर्ष अदालत से नीट को तीन सप्ताह के लिए स्थगित करने पर विचार करने का आग्रह किया है।
एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील के.टी.एस. तुलसी ने तर्क दिया कि कोविड-19 के एक दिन में 90 हजार मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो सके, उनके बारे में उचित ढंग से विचार करना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि यह परीक्षा निकाय को तय करनी थी, ना कि न्यायालय को।
एक अन्य अधिवक्ता शोएब आलम ने कंटेनमेंट जोन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का हवाला दिया कि ऐसे में वहां के छात्र कैसे परीक्षा केन्द्र पहुंचेंगे। इस पर पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारी उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतेंगे।
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