अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा केंद्र सरकार से दिल्ली मेट्रो के परिचालन को अनुमति देने की सिफारिश के बाद आज एलजी अनिल बैजल ने भी इस आदेश को जारी कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से शुरू होने जा रही मेट्रो सेवाओं को लेकर सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक 7 सितंबर से ग्रेडड मैनर में मेट्रो शुरू की जाएगी। मेट्रो में सफर करने वाले हर एक व्यक्ति और स्टेशन और मेट्रो रेल स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को ही मेट्रो में सफर करने की इजाजत होगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए सुचारू बोर्डिंग/ डीबोर्डिंग को सक्षम करने के लिए स्टेशनों पर पर्याप्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्टेशनों को छोड़ने का सहारा ले सकते हैं। सरकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि एक से ज्यादा रूट वाले मेट्रो नेटवर्क को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों का संचालन शुरू कर देना चाहिए ताकि सभी लाइनें 12 सितंबर तक चालू हो जाएं। सरकार की ओर से कहा गया है कि रोजाना के फेरों के घंटे कुछ कम किये जा सकते हैं, जो कि धीरे-धीरे बढ़ाए जाएंगे और 12 सितंबर तक ये सामान्य हो जाएंगे। स्टेशन और ट्रेन में यात्रियों की संख्या को नियंत्रण में रखने के लिए ट्रेनों के फेरों को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में आने वाले मेट्रो के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए स्टेशन और ट्रेन के अंदर निशान बनाए जाएंगे। सभी यात्रियों और स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति मास्क पहनकर नहीं आते हैं मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उन्हें भुगतान के आधार पर मास्क मुहैया कराएंगे। सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रा करने की अनुमति होगी। लक्षण वाले मरीजों को निकटतम कोविड केयर सेंटर/ हॉस्पिटल में टेस्टिंग और मेडिकल सुविधा के लिए जाना होगा। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
यात्रियों के इस्तेमाल के लिए स्टेशन के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखा जाएगा। नियमित अंतराल पर लोगों के संपर्क में आने वाली सभी जगहों और उपकरणों मसलन ट्रेन, वर्किंग एरिया, लिफ्ट, एस्केलेटर, हैंडरेल, एफसी गेट, टॉयलेट आदि को सैनिटाइज करना होगा। स्मार्टकार्ड के लिए कैशलेस और ऑनलाइट ट्रांस्कैशन को प्रोत्साहित किया जाएगा और टोकन और पेपर स्लिप या टिकट को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा। यात्रियों को न्यूनतम सामान के साथ यात्रा करने की सलाह दी गई है और आसान और त्वरित स्कैनिंग के लिए धातु की वस्तुओं को ले जाने से बचने की सलाह दी गई है। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और आईएसएचआरएई की गाइडलाइंस के हिसाब से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
यात्रियों और स्टाफ के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और वेबसाइट के माध्यम से जागरुकता कैंपेन चलाने के भी निर्देश दिये गए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि इन निर्देशों के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोच्चि, बैंगलोर, मुंबई लाइन -1, जयपुर, हैदराबाद, महा मेट्रो (नागपुर) कोलकाता, गुजरात और यूपी मेट्रो (लखनऊ) को अपनी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी होगी।
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