पंजाब के कामगारों के लिए अच्छी खबर।
चंडीगढ़। कोविड-19 में पंजाब विधानसभा में विशेष तौर पर बुलाए गए विधानसभा सत्र दौरान सर्व समिति के साथ 7 बिल पास किए गए, जिनमें कंट्रैक्टर लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) पंजाब संशोधन बिल-2020 को परवानगी दी गई। यह बिल पेश करते सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि बिल में चैप्टर 5बी के अंतर्गत कामगारों की मौजूदा लागू सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 करने की व्यवस्था की गई है। इसके इलावा अब आदारों के बंद होने या नौकरी से निकाले जाने की सूरत में कामगार 3 महीनों की अधिक तनख्वाह लेने के योग्य होंगे। यह कदम कारोबार करने को आसान बनाने की प्रक्रिया में और सुधार लाएगा। बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि अपेक्षित संशोधन में नियमों में वर्करों की संख्या बढ़ाने के लिए 20 से 50 तक कंट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 की धारा-1 की उप-धारा (4) की उप-धारा (ए) और (बी) में अपेक्षित संशोधन को प्रस्तावना दी गई है।
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