भोपाल। मध्य प्रदेश में काम करने वाली महिलाओं के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश सरकार के अध्यादेश को खारिज कर दिया है। जिसमें महिलाओं को रात की पाली में काम करने के लिए बाध्य किया गया था। अब जबकि राष्ट्रपति ने अध्यादेश को मंजूरी नहीं दी है, राज्य सरकार ने अध्यादेश पर आपत्तियों को दूर करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है। नए नियम के तहत महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करना जरूरी नहीं होगा।
बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने फैक्ट्रीज एक्ट के तहत महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देना अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया था।
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