नोएडा। अब किसी बिल्डर ने डेडलाइन तक प्रॉजेक्ट नहीं दिया, तो खरीददार तुरंत रिफंड मांग सकता है। इसके साथ ही फ्लैट मिलने में देरी होने पर एक से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। UP-RERA ने नोएडा और गाजियाबाद के 22 डिवेलपर्स के साथ हफ्ते भर चली बैठक के बाद यह निर्णय लिया है।
दिसंबर 2018 में गठन के बाद यह पहली बार है कि यूपी रेरा ने पेंडिंग पड़े फ्लैट्स के लिए बिल्डर्स के साथ बैठक की है। रेग्युलेटर ने जिला प्रशासन को 2 हजार रिकवरी नोट्स सौंपे। इसके साथ ही नीलामी के लिए डिफॉल्टर बिल्डर्स को 10 दिनों के अंदर भरपाई करने का समय दिया गया है। इससे खरीददारों को रिफंड किया जा सकेगा।
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