रविवार, 9 अगस्त 2020

पत्रकार के खिलाफ दर्ज मामला किया बंद

मुंबई। महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने न्यूज चैनल एबीपी माझा के पत्रकार के खिलाफ दर्ज मामला लगभग तीन महीने बाद बंद कर दिया है। पत्रकार के खिलाफ उस खबर को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान ट्रेन सेवाएं बहाल होंगी, जिसके कारण 14 अप्रैल को बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एबीपी माझा के पत्रकार राहुल कुलकर्णी (43) के खिलाफ बांद्रा स्टेशन से प्रवासी मजदूरों के लिए रवाना हो रही ट्रेन के बारे में कथित तौर पर गलत जानकारी देने के लिए मामला दर्ज किया गया था। बताया गया था कि इन मजदूरों को लगा कि बांद्रा स्टेशन से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ट्रेन रवाना होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने की घोषणा कीअमेरिका, पाक, चीन नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए रक्षा रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड नहीं की: निवर्तमान कैगभारत में कोविड-19 से लगभग 200 डॉक्टरों की मौत हुई है: आईएमएपापड़ से कोरोना ठीक होने का दावा करने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल संक्रमित पाए गएआंध्र प्रदेशः विजयवाड़ा के कोविड केयर सेंटर में आग लगने से 10 मरीज़ों की मौतविश्व आदिवासी दिवस: ये आदिवासियों के लिए ख़ुद से सवाल पूछने का समय है। पुलिस ने इसके बाद कुलकर्णी को हिरासत में लेते हुए कहा था कि उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि सरकार ट्रेनों की बहाली पर विचार कर रही है, जिससे लोगों में संदेह पैदा हुआ.पुलिस ने इस मामले में 21 जुलाई को बांद्रा अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि कुलकर्णी की रिपोर्ट गलत नहीं थी लेकिन इसे देखने वाले लोगों ने इसे गलत संदर्भ में लिया। क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक, ‘जब कुलकर्णी को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया, तब उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी न्यूज रिपोर्ट रेलवे की प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन शुरू करने की योजना को लेकर आंतरिक सूचना पर आधारित थी। ’क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया कि कुलकर्णी ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी बांद्रा स्टेशन का जिक्र तक नहीं किया था। रिपोर्ट में कहा गया, ‘उनकी न्यूज रिपोर्ट में रेलवे स्टेशनों का नाम शामिल नहीं था। यह बताया गया था कि प्रवासियों के लिए ट्रेनों की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। ’क्लोजर रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रवासी मजदूरों के बीच एक संदेश बहुत वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि ‘बांद्रा रेलवे स्टेशन जाना है जल्दी चलो, न्यूज चैनल पर भी सरकार ने गांव भेजने के लिए ट्रेन चालू कर दी है,’ लेकिन कुलकर्णी की रिपोर्ट में इसका भी जिक्र नहीं था.क्लोजर रिपोर्ट में आगे कहा गया, ‘लोगों ने विश्वास किया कि उनके गृहनगरों तक ले जाने के लिए लंबी दूरी की ये ट्रेन उपनगरीय लाइन स्टेशन से रवाना नहीं होंगी, बल्कि बांद्रा स्टेशन से चलेंगी इसलिए वे बांद्रा टर्मिनस के बाहर इकट्ठा हुए। ’रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि कुलकर्णी ने गलत रिपोर्टिंग की, बल्कि इसे लोगों द्वारा गलत संदर्भ में लिया गया। इसके बाद पुलिस ने सिफारिश की कि मामले को बंद कर देना चाहिए और इसे ‘सी समरी’ के तौर पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ होता है कि गलती से मामला दर्ज हुआ। इस मामले पर कुलकर्णी ने कहा, ‘अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और मुझे राहत मिली है। मामला दर्ज होने के बाद मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया था। मेरे माता-पिता ने भी वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया था और पुलिस के इस व्यवहार को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। ’उन्होंने कहा, ‘यह बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, जहां सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलना चाहती है जबकि इसे बचाकर रखना चाहिए.’वहीं, एबीपी मांझा के संपादक राजीव खांडेकर ने कहा, ‘सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने उसी समय बांद्रा उपनगर में प्रवासी कामगारों की भीड़ जुटने के मामले में दो अन्य एफआईआर दर्ज की थी.इनमें से एक मुंबई के निवासी विनय दुबे के खिलाफ है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के इकट्ठा होने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। जबकि एक अन्य एफआईआर प्रवासी शख्स के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसने कथित तौर पर यह अफवाह फैलाई थी। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में गिरफ्तार विनय दुबे अफवाह फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं।       


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