शनिवार, 1 अगस्त 2020

कुछ चीजें सस्ती तो कुछ चीजें होगी मेहंगी

रोनक डे


नई दिल्ली। एक अगस्त से देश में कई बदलाव आ रहे हैं। कुछ चीजें सस्ती हो रही हैं, कुछ महंगी हो रही हैं। बैंकिंग, फाइनेंस से लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों तक के नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देश में एक अगस्त से अनलॉक-3 की गाइडलाइंस भी लागू हो रही हैं। हम आपको बताते हैं कि देश में अलग-अलग मुद्दों पर क्या बदलाव हो रहा है।


बैंक लेन-देन के नियमों बदलाव
एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक एक अगस्त से ट्रांजेक्शन के नियमों में कुछ बदलाव करेंगे। इनमें से कुछ बैंक कैश निकालने और जमा करने पर फीस वसूलेंगे तो कई मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ाने की तैयारी में हैं। मेट्रो और शहरी इलाकों में रहने वाले बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र के सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को अब अपने अकाउंट में ज्‍यादा मिनिमम बैलेंस रखना होगा। बैंक ने इन इलाकों में इसे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। अब तक 1500 रुपये रखने पड़ते थे। खाते में इससे कम बैलेंस होने पर मेट्रो और शहरी इलाकों में 75 रुपये की पेनल्‍टी लगेगी। अर्धशहरी इलाकों की शाखाओं में पेनल्टी 50 रुपये और ग्रामीण शाखाओं में 20 रुपये रखी गई है।


एक्सिस बैंक के ग्राहकों को प्रति ईसीएस ट्रांजेक्‍शन पर 25 रुपये देने होंगे, पहले यह मुफ्त था। इसने एक सीमा से ज्‍यादा लॉकर के एक्‍सेस पर भी चार्ज लगाने शुरू किए हैं। बैंक प्रति बंडल 100 रुपये की कैश हैंडलिंग फीस भी वसूलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक के सेविंग्स और कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट होल्‍डरों को हर महीने पांच मुफ्त ट्रांजेक्‍शन के बाद हर कैश विदड्रॉल पर 20 रुपये डेबिट कार्ड-एटीएम चार्ज देना होगा।


कार खरीदना होगा आसान
भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) ‘मोटर थर्ड पार्टी’ और ‘ओन डैमेज इंश्योरेंस’ एक अगस्त से इंश्योरेंस से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है। IRDAI के निर्देशों के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल का कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा। IRDAI ने इन वाहनों पर से पैकेज कवर को वापस लेने का निर्णय लिया है।


इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव का सीधा असर गाड़ियों के दामों पर पड़ेगा। नए नियमों के लागू होने के बाद अब वाहन खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। IRDAI का कहना है कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी की वजह से नई गाड़ी खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता है।


ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रॉडक्ट के कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी देनी होगी
केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ई-कॉमर्स व्यापार की निगरानी के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। नए नियमों में ग्राहकों की शिकायत को एक महीने के भीतर निपटाने से लेकर इन प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे सामानों के बारे में सभी जानकारी दिए जाने तक का प्रावधान किया गया है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे सामानों के बारे में पूरी जानकारी देना अनिवार्य बना दिया गया है।


नए नियमों के तहत विक्रेताओं के लिए ये जानकारी देना अनिवार्य बनाया गया है कि उनका बेचा जा रहा सामान या उत्पाद किस देश में बनाया गया है या किस देश से मंगाया गया है। इसके अलावा अगर सामान की कोई एक्सपायरी तिथि है तो उसकी जानकारी देना भी अनिवार्य हो गया है। सामान के रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गांरटी, डिलीवरी और शिपमेंट, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प और अन्य के बारे में सूचना देना भी अनिवार्य बना दिया गया है।


पीएम किसान योजना की किस्त
सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत हर साल 3 किश्त में किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस स्कीम के पात्र लाभार्थी को अबतक 2000-2000 रुपये की किस्त भेजी जा चुकी है। इस स्कीम के तहत साल 2020 की पहली किस्त अप्रैल माह में किसानों के खातों में जमा कराई गई। अब 1 अगस्त से इस योजना के तहत सरकार दूसरी किस्त भेजनी शुरू करेगी। आने वाले दिनों में सरकार इसे लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था।


अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइन जारी
एक अगस्त से अनलॉक-3 शुरू हो रहा है। गाइडलाइन के मुताबिक, अब नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दी है जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा।


गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (जहां अधिक हैं कोरोना के मामले) को छोड़कर बाकी जगहों पर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है। हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी।


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