गुरुवार, 27 अगस्त 2020

कर्मचारी को एससी से मिली 'स्थायी राहत'

अकांशु उपाध्याय


नई दिल्ली। रिटायर्ड कर्मचारी केरल सरकार के अलग-अलग सरकारी विभागों में 32 वर्ष सेवा दे चुका था, लेकिन राज्य सरकार उसे पेंशन के योग्य नहीं मानती थी।


सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को 8 हफ्तों के अंदर याचिकाकर्ता को पेंशन का 13 साल का बकाया ब्याज समेत देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पेंशन की राशि इच्छा के आधार पर दी गई कोई रकम नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण की दिशा में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है जो संकट की घड़ी में किसी कर्मचारी के काम आता है।                 


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