मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा उसके प्रेमी पर दुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज कराने के खिलाफ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। क्योंकि महिला ने मामले में शिकायत दर्ज करवाने के बाद मामले में कार्रवाई नहीं करने को कहा था।
जस्टिस आरडी धानुका और वीजी बिष्ट की पीठ ने महिला को चार सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र पुलिस कल्याण कोष में 25 हजार रुपये जमा कराने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि यदि जुर्माना नहीं दिया गया तो उसके प्रेमी के खिलाफ की गई एफआईआर रद्द नहीं होगी।
बताया जा रहा है कि महिला ने 16 मार्च को पालघर जिले के नालासोपारा पुलिस स्टेशन में अपने प्रेमी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसके प्रेमी ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है।
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