राणा ऑबरॉय
पानीपत। जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने दंड प्रक्रिया नियमावली 144 के तहत जिला के हॉटस्पॉट एरिया जिनमे तहसील कैम्प,मॉडल टाऊन, सेक्टर 11-12,सेक्टर 13-17 में मार्किट की सभी दुकानों,अकेली दुकानों, हॉकर,रेहड़ी वालों के लिए हर रोज सांय 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इनमें अस्पताल और मेडिकल की दुकानों पर छूट प्रदान की गई है। इन एरिया में कोविड 19 के बढ़ रहे केसों को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। सभी इंसिडेंट कमांडर और अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188,269 और 270 के तहत उक्त आदेशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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