रविवार, 9 अगस्त 2020

दो गज की दूरी, 'मास्क' है जरूरी

बृजेश केसरवानी


 प्रयागराज। कोराना वायरस को लेकर जारी केंद्र और राज्य सरकार की गाइड लाइन के पालन में लापरवाही की शिकायतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कराएंगे तो अदालत को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अदालत ने कहा कि ‘दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी’ स्लोगन का पालन नहीं हो रहा है। लोगों ने अनलॉक का गलत मतलब निकाला और खुलेआम घूम रहे हैं। 


कोर्ट ने कहा है कि जिला प्रशासन व पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह केंद्र सरकार के मास्क पहनने व शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का कड़ाई से पालन कराए। क्वारंटीन सेंटरों की दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना को लेकर सरकार के उपायों पर असंतोष जाहिर किया है। 


बाइक पर सिर्फ पति-पत्नी
कोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी के सिवाय किसी दो पहिया वाहन पर दो सवारी की अनुमति न दी जाए। बहुत जरूरी होने पर ही दोपहिया वाहनों पर दो सवारी की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने महानिबंधक को 12 घंटे में आदेश की प्रति प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, एसएसपी व एसपी को भेजने का आदेश दिया है। 


टेस्ट रिपोर्ट में देरी पर जताई नाराजगी
कोर्ट ने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने में हफ्तों की देरी पर नाराजगी जताई है और सीएमओ प्रयागराज से 20 जुलाई से पांच अगस्त के बीच टेस्ट की तारीख व रिपोर्ट देने की तारीख के ब्योरे के साथ हलफनामा मांगा है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि टेस्ट रिपोर्ट आने में देरी बैकलाग के कारण हो रही थी, अब समय से जांच रिपोर्ट दी जा रही है। अदालत का कहना था कि कोरोना पर सरकारी डाटा से लगता है कि स्थिति नियंत्रण में है, किंतु संक्रमण बढ़ रहा है। अखबारों की रिपोर्ट उत्साहवर्धक नहीं है। लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था में खामी है। लोगों को समय से जांच रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। इन सभी मुद्दों पर सात अगस्त को सुनवाई होगी।            


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