रविवार, 23 अगस्त 2020

31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे दिशा-निर्देश

राणा ऑबरॉय


चंडीगढ़। पंजाब में अब शाम 6.30 बजे सभी बाजार, मॉल, होटल-रेस्टोरेंट, शराब की दुकानें, धार्मिक स्थल, खेल परिसर बंद हो जाएंगे और शाम 7 बजे से सूबे में कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा और अगली सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामलों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने अनलॉक-3.0 में व्यापक स्तर पर बंदिशें लागू कर लॉकडाउन संबंधी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश आगामी 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।
इस संबंध में राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, हाल के दिनों में राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी जिला प्रशासन को सख्ती से लॉकडाउन पर अमल करने को कहा गया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत, राज्य के 167 म्युनिसिपल कस्बों में शनिवार और रविवार को पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा और इस दौरान बाजार आदि नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही सूबे के सभी शहरों की म्युनिसिपल सीमा के भीतर शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। 
इस दौरान गैर-जरूरी कामकाज के लिए लोगों के घर से निकलने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर आवश्यक वस्तुओं व सेवाएं और उससे जुड़े व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। लोगों की अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही, कारगो की लोडिंग व अनलोडिंग के साथ-साथ रेल, बस व विमान द्वारा आवाजाही पर भी कोई रोक नहीं होगी। परीक्षाओं के लिए आवेदकों और विद्यार्थियों की आवाजाही की भी अनुमति रहेगी।                 


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