रतन सिंह चौहान
होडल पलवल। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिïगत अनलॉक-2 के दौरान नई हिदायतें जारी की गई है। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियों पर छूट दी गई है, लेकिन ऐहतियात के तौर पर कुछ गतिविधियों पर रोक पहले की भांति जारी रहेगी।
आदेशों के अनुसार धार्मिक स्थलों, पूजा के स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट्स, खरीददारी करने के स्थानों तथा अन्य हॉस्पीटलिटी यूनिट में कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव से लोगों की सुरक्षा के दृष्टिïगत एसओपी लागू रहेगी। शहरी क्षेत्रों की शराब की दुकान व ठेके सहित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठïान रविवार के दिन सैनेटाइज करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे। संबंधित एसडीएम, कार्यकारी अधिकारी तथा नगर परिषद सचिव सभी मार्किट क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना और एसओपी के नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। पडोसी राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व हरियाणा के अन्य जिलों से पलवल जिला में आने वाले व्यक्तियों की नागरिक अस्पताल में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर चिकित्सा परिक्षण करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यालयों व कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की सुरक्षा के दृष्टिïगत सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना चाहिए। उपायुक्त ने सभी नागरिकों से आह्वïान किया है कि वे भी आरोग्य सेतु एप को अपने कम्पीटिबल मोबाइल में डाउनलोड कर अपने स्वास्थ्य स्टेटस को अपडेट करते रहें। कोविड-19 के संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के दृष्टिïगत पहले से ही धारा 144 लगाई हुई है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को फेस मास्क का प्रयोग करने अनवार्य है। फेस मास्क का प्रयोग न करने, सार्वजनिक स्थानों पर थंूकने व नियमों की उल्लंघना करने पर 500 रुपये जुर्माना के साथ-साथ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है।
नागरिक रखें इन बातों का विशेषकर ध्यान
जारी हिदायतों के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों व यातायात के दौरान फेस मास्क पहनना जरुरी है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर 6 फिट की शारीरिक दूरी (दो गज की दूरी) बनाए रखना जरुरी है। अत्यधिक संख्या में एक स्थान पर लोग इक_ïा नहीं हो सकते, विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा दाह संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व थूकने पर जुर्मानें का प्रावधान है। कार्यस्थलों के एंट्री, एग्जिट प्वाइंटों व अन्य प्वाइंटों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश व सैनिटाजर होना जरुरी है। सार्वजनिक व सामान्य स्थानों व अन्य बार-बार छूए जाने वाले स्थानों को लगातार सैनिटाइजेशन किया जाएगा। एंड्रायड मोबाईल पर आरोग्य सेतू एप को डाऊनलोड किया जाना जरूरी है, जोकि समय-समय पर कोरोना से सचेत करता रहेगा।
शनिवार, 4 जुलाई 2020
उपायुक्त ने दी हिदायत, बताएं एहतियात
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