बुधवार, 29 जुलाई 2020

सचिवालय ने संशोधित व्यवस्था लागू की

तत्कालीन संशोधित व्यवस्था लागू की गई 
अकांशु उपाध्याय
 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सचिवालय के द्वारा विभागों में अपनाए जाने वाले सतर्कता, प्रबंधन निवारण के संबंध में सचिवालय प्रशासन अनुभाग के द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
विशेष सचिव सुरजन सिंह के द्वारा प्रदत जानकारी के अनुसार उत्तर-प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के संदर्भ में कार्य व्यवस्था एवं कार्मिक विभाग को निर्देशित किया गया है। निर्धारित व्यवस्था में तत्कालीन प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया है। सभी समीक्षा वर्ग के अधिकारी समय अनुसार कार्यालय में उपस्थित होकर अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। समीक्षा अधिकारी एवं समूह 'ग'  और 'घ' के अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य निस्तारण करेंगे। निजी सचिवों के कार्यालय में उपस्थित होने संबंधी विषयों पर निर्णय ले सकेंगे। रोस्टर के अनुसार घर पर कार्य संपादित करने वाले कार्मिकों को आवश्यकता के अनुसार कार्यालय में बुलाया जा सकता है। यह आदेश उन अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। जो आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। कोविड-19 की रोकथाम के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत है।              


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