अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। होम आइसोलेशन वाले लक्षण विहीन कोरोना संक्रमितों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोजाना फोन करके उनके हालचाल लिए जाएंगे। यदि 10 दिनों की अवधि में किसी प्रकार का लक्षण प्रदर्शित होता है तो मरीज को उसकी आयु और को-मार्बिडिटीज की स्थिति के मुताबिक कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। दूसरी ओर से यदि 10 दिन की अवधि के दौरान कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होने पर उसे संक्रमण मुक्त मान लिया जाएगा। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई नई डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक 10 दिनों के बाद भी सात दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एनके गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से जारी शासनादेश प्राप्त हो गए हैं। इसके अलावा कोविड फैसिलिटी में भर्ती लक्षण विहीन रोगियों में यदि लक्षण प्रदर्शित नहीं हुए हैं तो प्रारंभिक जांच के 10वें दिन अथवा भर्ती होने के सातवें दिन (जो बाद में आए) बिना जांच के डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसे रोगियों को आठ दिन होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। हल्के लक्षणों वाले रोगियों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक पहले सैंपल के आठवें दिन फॉलोअप सैंपल ट्रूनॉट मशीन पर जांच हेतु लिया जाएगा। फालोअप सैंपल के निगेटिव आने की स्थिति में (लक्षण प्रदर्शित होने के उपरांत 10 दिवस) उस तिथि से सात दिन होम आइसोलेशन की सलाह के साथ डिस्चार्ज किया जाएगा। मध्यम तीव्रता वाले रोगियों को जिनमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के लक्षण हों। मतलब, खांसी, बुखार आदि के साथ सांस लेने में परेशानी और निमोनिया का असर हो तो ऐसे रोगियों को एल-2/3 में भर्ती किया जाएगा। ऐसे मरीज जो ऑक्सिजन देने के बाद भी शरीर में ऑक्सिजन का स्तर बनाए रखने में असमर्थ हों, उन्हें एल- 2/3 में भर्ती किया जाएगा, और साथ ही ऐसे रोगियों को 12 दिन उपरांत फॉलोअप सैंपल लेने के बाद निगेटिव आने पर सात दिन होम आइसोलेशन की सलाह के साथ डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पूर्व इस बात पर ध्यान देना होगा, कि किसी प्रकार के लक्षण तो प्रदर्शित नहीं हो रहे है।
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