जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला गेंहू तथा साबुत चना डिपो धारकों द्वारा किया जाएगा निशुल्क वितरण
रतन सिंह चौहान
होडल (पलवल,)। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक राम अवतार ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार माह मई 2020 में पलवल जिला में पी.डी.एस. का राशन सभी बी.पी.एल. (27837), ए.ए.वाई. (9282) तथा अन्य प्राथमिक परिवार (57671 पॉलीसी के तहत केवल गेंहू) राशन कार्ड धारकों को मास जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला गेंहू तथा साबुत चना डिपो धारकों द्वारा निशुल्क वितरण किया जाना है। यदि किसी डिपोधारक द्वारा इस राशन के वितरण के एवज में राशन कार्ड धारक से राशि की मांग की जाती है तो वह राशन कार्ड धारक अपने क्षेत्र के सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी एवं जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक पलवल के कार्यालय में अपनी शिकायत दे सकते हैं। जिला पलवल में हरे राशन कार्डों पर पी.डी.एस. के तहत कोई राशन नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पी.एम.जी.के.ए.वाई. योजना के तहत बी.पी.एल., ओ.पी.एच. व ए.ए.वाई. को 5 किलो गेंहू प्रति सदस्य के हिसाब से माह में एक बार मुफ्त वितरित किए जाएंगे। एन.एफ.एस.ए. योजना के तहत बी.पी.एल. व ओ.पी.एच. परिवारों को 5 किलो प्रति सदस्य तथा ए.ए.वाई. परिवारों को 35 किलो गेंहू प्रति राशन कार्ड 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से माह में एक बार वितरित किए जाएंगे। इसी प्रकार पी.एम.जी.के.ए.वाई. योजना के तहत बी.पी.एल., ओ.पी.एच. व ए.ए.वाई. परिवारों को एक किलो साबुत चना प्रति कार्ड माह में एक बार मुफ्त वितरित किए जाएंगे। एन.एफ.एस.ए. योजना के तहत बी.पी.एल. व ए.ए.वाई. परिवारों को दो लीटर तेल प्रति कार्ड 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से माह में एक बार वितरित किए जाएंगे। इसी क्रम में एन.एफ.एस.ए. योजना के तहत बी.पी.एल. व ए.ए.वाई. परिवारों को एक किलो चीनी प्रति कार्ड साढे 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से माह में एक बार वितरित किए जाएंगे।
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