सोमवार, 13 जुलाई 2020

कांवड़ियोंं के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध

धारा 144 के तहत कांवडिय़ों के आने-जाने पर लगाया पूर्णत: प्रतिबंध।             


रतन सिंह चौहान
होडल पलवल। जिलाधीश नरेश नरवाल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को मध्यनजर रखते हुए सरकार द्वारा कांवड यात्रा-2020 को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पलवल जिले व जिला की सीमाओं से आने वाले अन्य जिलों के कांवडिय़ों के हरिद्वार आने-जाने पर महाशिवरात्रि तक पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक  व सम्बन्धित थाना प्रभारी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्र में निगरानी में निगरानी सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना का दोषी पाया जाता है तो वह आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।


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