आदिल अहमद
नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना काल के दौरान मरकज़ से पकडे गए विदेशी जमातियो ने अपनी गलतियों को कबूल किया और अदालत ने इन 275 जमातियो पर सजा के बतौर आर्थिक जुर्माना लगाया है।
मिले समाचारों के अनुसार मरकज मामले में साकेत कोर्ट ने करीब 275 से ज्यादा विदेशी जमातियों को सजा सुनाई है। विदेशी जमातियों को टिल राइजिंग कोर्ट यानी एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा सुनाया गई है। सभी विदेशी जमातियों पर 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। विदेशी जमातियों ने कोर्ट के सामने अपनी गलती मानी और कबूल किया की उनसे कोरोना महामारी नियमों की अवहेलना हुई है।
इतना ही नहीं, फॉरेन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और IPS की कई धाराओं की अवहेलना हुई है। ये सभी विदेशी जमाती, चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया, विजी, आस्ट्रेलिया और बाकी अन्य देशों से मरकज़ में शामिल होने भारत आए थे।
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