- उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन सख्ती के साथ करेगा कार्यवाही
- जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडेय ने आदेश किया निर्गत
अश्वनी उपाध्याय
ग़ाज़ियाबाद। आगामी त्यौहारों ईद, रक्षाबंधन जन्माष्टमी आदि एवं कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडेय के द्वारा संपूर्ण जनपद गाजियाबाद में आगामी 31 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि संपूर्ण जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने एवं सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आगामी 31 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनपद में धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जिला प्रशासन कठोरतम कार्यवाही प्रस्तावित करेगा।
क्या है धारा 144
धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों का एक जगह पर इकठ्ठा होने से रोकना है। सरकार यह धारा तब लागू करती है जब लोगों के इकट्ठा होने से कोई खतरा हो सकता है। पढें क्या है धारा 144 और इससे जुड़े अहम सवालों के जवाब।
- धारा-144 और कब लगाई जाती है?
सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा-144 जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है। - कब तक लग सकती है धारा-144?
धारा-144 को 2 महीने से ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि इंसानी जीवन को खतरा टालने या फिर किसी दंगे को टालने के लिए इसकी जरूरत है तो इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में भी धारा-144 लगने की शुरुआती तारीख से छह महीने से ज्यादा समय तक इसे नहीं लगाया जा सकता है। - सजा का प्रावधान
गैर कानूनी तरीके से जमा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा हो सकती है। - धारा-144 और कर्फ्यू के बीच फर्क
ध्यान रहे कि सेक्शन 144 और कर्फ्यू एक चीज नहीं है। कर्फ्यू बहुत ही खराब हालत में लगाया जाता है। उस स्थिति में लोगों को एक खास समय या अवधि तक अपने घरों के अंदर रहने का निर्देश दिया जाता है। मार्केट, स्कूल, कॉलेज आदि को बंद करने का आदेश दिया जाता है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही चालू रखने की अनुमति दी जाती है। इस दौरान ट्रैफिक पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहती है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.