शुक्रवार, 19 जून 2020

नियम से चलें, 260 का किया चालान

गाजियाबाद। पूर्वविदित है कि चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति है। यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति है। (सुरक्षा/ स्वच्छता/ स्वास्थ्य/ आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर), बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति है। लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है उसको भी अनुमति होगी। लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना और सभी को मास्क लगानाअनिवार्य होगा। वहीं थ्रीव्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों तक ही चलने की अनुमति है।

इसी क्रम में जनपद पुलिस श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशानुसार जनपद में  कोविड़ 19 अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 260 वाहनों के चालान किए गए। करीब 6 वाहन सीज, करीब 23250/- रूपये शमन शुल्क वसूल किया गए है।

वहीं बिना मास्क वाले 459 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 45900/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

एसएसपी  द्वारा सभी क्षेत्राधिकारी /थाना प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मियों को लाॅकडाउन का पूर्णरूपेण पालन कराने व उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / वाहनों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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