रायपुर। छत्तीसगढ़ में पदस्थ एक कलेक्टर के खिलाफ पुलिस ने बलात्कार का अपराध दर्ज किया है। अपराध कायम करने के बाद पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरु कर दी है। जिस कलेक्टर के ऊपर आरोप लगा है उनका नाम जनक प्रसाद पाठक है। आरोप है कि जांजगीर चांपा में पदस्थ रहने के दौरान उन्होंने वहां एक महिला को उसके पति को नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोप है कि कलेक्टर ने इस वारदात को कलेक्टर कक्ष में ही अंजाम दिया। घटना 15 मई की बताई जा रही है।
कलेक्टर- जेपी पाठक
पीड़िता के मुताबिक वे एनजीओ के काम के सिलसिले में जांजगीर-चांपा में कलेक्टर के पद पर पदस्थ जनक प्रसाद पाठक से मिली थी। कलेक्टर ने उन्हें उनका काम करने का आश्वासन दिया था और उनका मोबाइल नंबर ले लिया। उसके नंबर पर कलेक्टर अश्लील मैसेज, वीडियो और फोटो इत्यादि भेजता था। पीड़िता का आरोप है कि कलेक्टर लगातार उसे बुलाते थे। एक दिन वो उसे धमकी दिये कि अगर वो नहीं आएगी तो उसके पति को नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। घटना दिनांक वो कलेक्ट्रेट गई थी इस दौरान कलेक्टर उससे धक्का देते हुए अंदर कक्ष में ले जाकर बलात्कार किये। मामले में पीड़िता ने कलेक्टर द्वारा भेजे गए मैसेज के स्क्रीन शॉट भी पुलिस को शिकायत के साथ दिये हैं। पुलिस ने आरोपी कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ धारा 376, 506, 509ख के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
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