ऋण के लिए 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
कानपुर। जिला प्रशासन की ओर से निजी उद्योग खोलने की अनुमति मिलने के बाद लोगों ने इसके लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है गुरुवार को जिला उद्योग केंद्र में 963 लोगों ने उद्योग खोलने के लिए ऑनलाइन के जरिए आवेदन किया। दरअसल, समस्या के समाधान के लिए उद्योग विभाग ने आवेदन-पत्र लेने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी। अब घर बैठकर ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिस पर 24 घंटे के भीतर स्वीकृति और अस्वीकृति की सूचना आवेदक को दे दी जाएगी। जिला व व्यापार उद्योग केन्द्र के सहायक आयुक्त एस पी यादव ने बताया कि इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये और सेवा स्थापना के लिए 10 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया जाता है। योजनांतर्गत सामान्य श्रेणी के आवेदक को स्वीकृत ऋण का 10 प्रतिशत अंशदान और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग को स्वयं का अंशदान स्वीकृत ऋण का पांच प्रतिशत लगाना होगा। सामान्य वर्ग को शहरी क्षेत्र में उद्योग सेवा स्थापित करने पर 15 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र मे उद्योग स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान की राशि की पात्रता होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग को शहरी क्षेत्र में उद्योग व सेवा स्थापना पर 25 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग व सेवा स्थापना में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। सहायक प्रबंधक अभय सिंह ने बताया इस योजनांतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी युवक-युवती आवेदन कर सकते है, आय का कोई सीमा बंधन नहीं है। कक्षा आठवीं उत्तीर्ण युवक-युवती को उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में अधिकतम पांच लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। सहायक प्रबंधक प्रशान्त ने बताया आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, कक्षा आठवीं व दसवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची, ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वयं का पासपोट साईज फोटो प्रस्तुत करना होगा।
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