पंचकूला। हरियाणा की मनोहर सरकार ने एसएलसी को लेकर अपना फैसला बदल लिया है। इसको निजी स्कूलों का विरोध कहे या कुछ और लेकिन सरकार ने अपना एक पिछला फैसला बदल डाला है। सरकार ने सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए पिछले निजी स्कूल द्वारा जारी एसएलसी सर्टिफिकेट को फिर से आवश्यक कर दिया है। हालांकि निजी स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में बिना एसएलसी अस्थायी दाखिला ही मिलेगा। दाखिला स्थायी करने के लिए उसे एलएलसी देना होगा।
शुक्रवार देर शाम शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी डीईओ, डीईईओ को निर्देश जारी कर दिए। 15 जून को सरकार ने निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए एसएलसी की बाध्यता खत्म कर दी थी। 15 दिन के भीतर एसएलसी जारी न होने पर उसे स्वत: जारी हुआ मानने के आदेश थे। लेकिन इसको लेकर प्रदेश में विरोध शुरू हो गया। जिसके बाद सरकार ने अपने फैसले में बदलाव कर दिया।
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