अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थीं कि बैंक्वेट हॉल और होटल प्रबंधक लॉकडाउन के दौरान निरस्त हुई शादियों के एडवांस पेमेंट संबंधी मामलों में मनमानी कर रहे हैं। बैंक्वेट हॉल व होटल प्रबंधक अब शादी विवाह के नाम पर मनमानी नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर बैंक्वेट हॉल एवं होटल प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थीं कि बैंक्वेट हॉल और होटल प्रबंधक लॉकडाउन के दौरान निरस्त हुई शादियों के एडवांस पेमेंट संबंधी मामलों में मनमानी कर रहे हैं। इस वजह से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर जिलाधिकारी नगर शैलेंन्द्र सिंह को लॉकडाउन शुरू होने की तिथि और अनलॉक होने की घोषणा के बीच की अवधि के दौरान बैंक्वेट हॉल एवं होटल प्रबंधकों से विस्तृत जानकारी लेने के आदेश दिए हैं। इसके अंतर्गत बैंक्वेट हॉल एवं होटल प्रबंधकों को बुकिंग करने वाले का नाम, पता व मोबाइल नंबर, बुकिंग किस आयोजन के लिए की गई थी, बुकिंग कब की गई थी, किस तारीख को समारोह का आयोजन होना था, कितनी धनराशि अग्रिम जमा कराई गई थी, समारोह का आयोजन हुआ या नहीं हुआ, क्या भविष्य में समारोह के आयोजन की सहमति बनी है, क्या कोई धनराशि रिफंड की गई है सहित अन्य जानकारियां अब जिला प्रशासन को देनी होंगी।
बता दें कि इस संबंध में अब तक जिलाधिकारी के पास 11 शिकायतें आ गई हैं, जहां अब जिला प्रशासन द्वारा इस बात पता लगाएगा कि जिन लोगों ने विवाह आदि समारोह के लिए बैंक्वेट हॉल, होटल में बुकिंग कराई थी और उनका समारोह आयोजित नहीं हो सका तो उन्हें किस प्रकार की राहत दी जाए एवं रिफंड राशि आदि के संबंध में न्याय संगत फैसला कर दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जाए।
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