राणा ओबरॉय
नई दिल्ली/चंडीगढ़। दिल्ली सोनीपत बॉर्डर सील करने को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली से सोनीपत के बीच डॉक्टरों, नर्सों, अदालतों के कर्मियों तथा वाहनों की आवाजाही पर रोक नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन है।
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने इस मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान कहा कि सोनीपत के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश, प्रथम दृष्टया लॉकडाउन को लेकर केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा जारी आदेशों और पत्रों के विपरीत है। अदालत ने केन्द्र और हरियाणा सरकार को इस संबंध में दायर एक याचिका पर नोटिस भेजा है। याचिका में सोनीपत जिला प्रशासन के आदेश को चुनौती दी गई है।
मंत्री अनिल विज ने दिया था ये बयान
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बयान से सब को चौंका दिया था। दरअसल, हरियाणा में कोरोना संक्रमण फैलने के पीछे उन्होंने दिल्ली में काम कर रहे लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। विज ने दिल्ली में काम करने वाले लोग जो कि हरियाणा के अलग-अलग इलाकों में रहते हैं उनको कोरोना कॅरियर्स कहा था। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाह भी दी थी।
दिल्ली के सीएम को दी थी ये सलाह
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सलाह भी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के लोगों के रुकने की व्यवस्था दिल्ली में ही की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे लोगों को हरियाणा में आने के लिए लॉकडाउन पास जारी नहीं किया जाए। दरअसल विज का कहना था कि हरियाणा में पहले से संक्रमण के मामलों की बड़ी संख्या है। इस कारण ऐसे लोगों के कारण इस संख्या में इजाफा हो रहा है।
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