जयपुर। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने 18 मई को घोषित किए गए लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देशों में कुछ संशोधन करते हुए रेड जोन में टैक्सी, ऑटो और कैब सेवाओं की बहाली की अनुमति दे दी है और सार्वजनिक पार्कों को भी सुबह सात बजे से शाम 6.45 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। लॉकडाउन 4 में पान, गुटखा और तंबाकू को बेचने के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं से हटाते हुए राज्य में इनकी बिक्री की अनुमति दे दी गई है, हालांकि गृह विभाग ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल पर मनाही होगी। आदेशानुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना आगे आने वाले समय में भी एक दंडनीय अपराध बना रहेगा।
लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देशों को संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने रेड जोन में सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता को सुनिश्चित करते हुए टैक्सी, ऑटो व कैब सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दे दी है। संशोधित आदेश में कहा गया है कि एक कैब में चालक सहित दो लोग सवार हो सकेंगे, जबकि ऑटो रिक्शा में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। ड्राइवर को मास्क पहनना होगा और सीटों की सफाई भी सुनिश्चित करनी होगी।
सरकार ने रेड जोन इलाकों में सुबह सात बजे से शाम 6.45 बजे तक सार्वजनिक पार्कों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। पहले केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन में पड़ने वाले क्षेत्रों में ही इस तरह की गतिविधियों को अनुमति दी गई थी। इन सबके बीच ही सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के भीड़ जमा करने पर अब भी प्रतिबंध लगा रहेगा। इसके अलावा संशोधित आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि हाथ रिक्शा, खाने-पीने से संबंधित छोटी-मोटी दुकानें, जूस, चाय और अन्य दुकानों को संचालित करने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इस शर्त पर कि स्वच्छता से संबंधित दिशा-निर्देशों का पर्याप्त ध्यान रखना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि इन सभी आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं, यह नगर निगम के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे
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