रविवार, 31 मई 2020

प्रवासियों को किराया-भोजन देगी सरकार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के दुर्दशा पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों से कोई बस या ट्रेन का किराया नहीं लिया जाएगा। उन्हें राज्य द्वारा भोजन प्रदान किया जाना चाहिए। ट्रेनों में रेलवे द्वारा भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।कोर्ट ने यह भी कहा कि पैदल घर जा रहे प्रवासी श्रमिकों को तुरंत आश्रय स्थलों पर ले जाया जाए और भोजन और सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं। कोर्ट ने कहा कि वह अपने मूल स्थान पर पहुंचने के लिए प्रवासियों की कठिनाइयों से चिंतित हैं। उसने पंजीकरण, परिवहन और भोजन और पानी के प्रावधान की प्रक्रिया में कई खामियां पाई हैं।  कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को दी जा रही मदद पर सभी राज्यों को शुक्रवार (5 जून) तक जवाब दाखिल कर ब्योरा देने को कहा। शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thank you, for a message universal express.

सीडीओ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित

सीडीओ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित  बृजेश केसरवानी  प्रयागराज।‌ उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष अंतर्गत जनपद ...