गुरुवार, 7 मई 2020

निर्धारित ग्रीष्मकालीन अवकाश हुआ रद्द

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने इस साल देश भर में अपनी सभी पीठों के लिये निर्धारित ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द कर दिया है। एनसीएलटी ने पांच मई को रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा कि उसने इस साल के लिए गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी है और एनसीएलटी की सभी पीठें उक्त अवधि के दौरान काम करेंगी। दिल्ली स्थित प्रधान पीठ जून के महीने में गर्मियों की छुट्टी पर जाने वाली थी। उसने कहा, "राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अध्यक्ष यह आदेश देते हैं कि कैलेंडर के हिसाब से मई/ जून / जुलाई 2020 के महीनों में पड़ने वाली गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं और एनसीएलटी की सभी पीठें उक्त अवधि के दौरान काम करेंगी।’’ न्यायिक निकायों और अर्ध-न्यायिक निकायों ने भी अपनी गर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है क्योंकि वे लॉकडाउन के दौरान बंद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल जरूरी मामलों का निपटारा कर रहे थे। हाल ही में, एनसीएलटी ने अपने आठ सदस्यों को "तत्काल प्रभाव" से देश की विभिन्न पीठों में स्थानांतरित कर दिया था। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिये सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के बाद देश भर की सभी एनसीएलटी पीठों में सुनवाई बंद है।


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