शुक्रवार, 8 मई 2020

निपटारे की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के निचली अदालत में जारी आपराधिक मुकदमे के निपटारे की अवधि इस वर्ष 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने शुक्रवार को जारी एक आदेश के तहत लखनऊ स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक मुकदमे का निपटारा 31 अगस्त 2020 तक करने का निर्देश दिया।


खंडपीठ ने कहा कि निचली अदालत यह सुनिश्चित करे कि 31 अगस्त की नयी तारीख आगे न बढ़े। सीबीआई के विशेष जज एस. के. यादव ने गत छह मई को पत्र लिखकर समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अभी तक मामले में गवाही पूरी नहीं हुई है। एस. के. यादव गत वर्ष 30 सितम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन शीर्ष अदालत ने अपने प्रशासकीय अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सेवा विस्तार दिया था तथा छह माह के भीतर गवाही पूरी करने और नौ महीने के भीतर निर्णय सुनाने का निर्देश दिया था।


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