लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी द्वारा मंगलवार देर रात जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि अगले आदेश तक सभी तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। सकरुलर में कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही मुख्यमंत्री की पूर्वानुमति से तबादले किए जा सकते हैं। सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों / प्रमुख सचिवों / सचिवों को भेजे गए अपने परिपत्र में मुख्य सचिव ने कहा कि मार्च 2018 में की गई स्थानांतरण नीति 2021-22 तक मान्य थी।
सकरुलर में कहा गया है कि कोविड -19 महामारी को देखते हुए 2020-21 के दौरान सभी प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। इस सकरुलर के मुताबिक, मौत, मेडिकल इमरजेंसी, प्रमोशन, इस्तीफे, सस्पेंशन आदि के कारण खाली पड़े पदों को तबादलों के जरिए भरा जा सकता है।
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