गाजियाबाद। गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 144 भी लागू कर दी गई है।गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और फाइन भी वसूला जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ना लगाए जाने के भी आदेश हैं।बता दें कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आता है और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस ही यहां पर लागू हो रही हैं। लॉकडाउन-3 में ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित गाइडलाइंस एक दिन की देरी के बाद आज से ही लागू हुई है।
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