बुधवार, 6 मई 2020

3 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई है। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि तीन माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। न्यायालय ने कटऑफ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को सही बताया है।


न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई। न्यायालय ने सरकार द्वारा तय किये गये मानको 90/97 पर मुहर लगाते हुये तीन माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65 फीसद और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसद अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे।


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