गाइडलाइंस जारी, पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना अनिवार्य, थूकने पर जुर्माना
नई दिल्ली। सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। पिछली बार की तुलना में तीन मई के लिए जो लॉकडाउन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें सख्ती बरती गई है। अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर दिशा-निर्देशों में कहा कि लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी। इस लिहाज से सभी तरह के परिवहनों पर 3 मई तक रोक जारी रहेगी। दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल भी तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
इसके साथ ही ये भी इन दिशा-निर्देशों में कहा गया कि 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी।
इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को कोरोना वायरस के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। उससे पहले 14 अप्रैल को 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हो रहा था। पीएम मोदी ने कोरोना की चुनौती को देखते हुए इसको 19 अतिरिक्त दिन बढ़ाने की घोषणा की थी। तब से ही इसको लॉकडाउन 2.0 कहा जा रहा है। उन्होंने ये घोषणा करने के साथ ही कहा था कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2.0 के संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी। उसी कड़ी में ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं।
पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि इस बार अगले एक हफ्ते तक लॉकडाउन का पिछली बार की तुलना में अधिक सख्ती से पालन किया जाएगा। इस दौरान देश के सभी क्षेत्रों, इलाकों और थानों का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद यदि स्थिति में सुधार दिखता है तो 20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर सशर्त छूट दी जा सकती है।
बुधवार, 15 अप्रैल 2020
पब्लिक प्लेस पर मास्क किया अनिवार्य
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