गुरुवार, 23 अप्रैल 2020

जुर्माना एवं सजा, अध्यादेश पर मुहर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे स्वास्थयकर्मियों, डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों पर हमला करने वालों को अब सात साल की जेल होगी। साथ ही 50 हजार से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बता दें कि डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों पर हमले के खिलाफ मोदी सरकार को अध्यादेश लेकर आई वो अब लागू हो गया है। इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को सख्त सजा दी जा सकेगी।


यह अब गैर-जमानती अपराध बन गया है। महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने वाले इस अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को आई चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसे नष्ट करने के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसमें स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों के घायल होने, सम्पत्ति को नुकसान होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।


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