सोमवार, 16 मार्च 2020

सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, 'देशद्रोह'

कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपित वकील को पुलिस ने धर-दबोचा। उसके खिलाफ आईटी एक्ट और देशद्रोह की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
डीआईजी अनंत देव के मुताबिक वकील अब्दुल हन्नान ने अपने ट्विटर अकाउंट से सीएम पर अभद्र टिप्पणी की थी। आरोप है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट कर रहा था। शिकायत मिलते ही डीआईजी ने साइबर सेल और कल्याणपुर पुलिस को जांच सौंपी। साइबर सेल प्रभारी लान सिंह ने हन्नान को आईपी एड्रेस के जरिए चिह्नित किया। इसके बाद साइबर सेल की टीम और पुलिस ने केशवपुरम आवास विकास-1 निवासी हन्नान को दबिश देकर पकड़ लिया। इसके साथ ही उसके किए गए सभी पोस्ट को डिलीट करा दिया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर सीएम का विधानसभा में दिए बयान का एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें मुख्यमंत्री ने अराजकतत्वों पर पुलिस की ओर से की गई लाठीचार्ज का समर्थन किया था। आरोपित अब्दुल ने ट्वीट पर मुख्यमंत्री को रिप्लाई करते हुए उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। इसके साथ ही ट्विटर के जरिए सीएए का विरोध कर रहे लोगों को फ्री में कानूनी सेवाएं देने की घोषणा भी की थी।
भारतीय कानून संहिता (आईपीसी) की धारा 124-1 में देशद्रोह की दी हुई परिभाषा के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर इस तरह की सामग्री का समर्थन करता है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय चिह्नों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आरोपित को आजीवन कारावास या तीन साल की सजा हो सकती है। कानपुर पश्चिम एसपी अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ट्विटर अकाउंट पर अभद्र टिप्पणी और भड़काऊ पोस्ट करने वाले वकील को जेल भेज दिया गया है। आरोपित के फॉलोवर्स और उससे जुड़े अन्य संदिग्धों की भी जांच की जा रही है। कुछ आपत्तिजनक मिला तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी।


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