सोमवार, 30 मार्च 2020

लॉक डाउनः घूमने पर 14 दिन एकांतवास

नैनीताल। केंद्र सरकार के आदेशों एवं प्रदेश के मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में डीएम सविन बंसल ने आदेश दिये है कि कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा से बाहर नही जायेगा। जो व्यक्ति जहां पर है वही रुका रहेगा। इसके साथ ही डीएम ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस दौरान अनाधिकृत रूप से जिले की सीमा मे प्रवेश करते तथा घूमते हुये पाया गया तो ऐसे लोगों को 14 दिन के कोरेन्टाइन यानी एकांतवास में रखा जायेगा। साथ ही ऐसे लोगों के विरुद्व भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा।


डीएम बंसल ने आदेश दिये है कि किसी उद्योग, दुकान व वाणिज्यिक संस्थान में कार्य करने वाले समस्त कार्मिको के वेतन का भुगतान नियत तिथि को बगैर किसी कटौती के उनके कार्य स्थल पर ही किया जायेगा। किराये पर रहने वाले श्रमिकांे, मजदूरों व छात्रों से मकान मालिकों के द्वारा एक माह तक किराये की मांग नहीं की जायेगी और ना ही उन्हें आवास, कमरा खाली करने हेतु बाध्य किया जायेगा। इस दौरान फंसे श्रमिकों को उसी स्थान पर रहने, खाने आदि की समस्त व्यवस्था संबंधित उद्योग स्वामी, संस्थान कम्पनी अथवा ठेकेदार को अनिवार्य रूप से करनी होगी। डीएम ने आदेश में कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। श्रमिक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्प लाइन नंबर-1077 और 112 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है जिस पर तत्काल प्रशासन व पुलिस द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। निर्देश दिये कि लॉकडाउन मे किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए। उन्हांेने सभी को ड्यूटी अवधि में सामाजिक दूरी का स्वयं पालन करते हुये अनुपालन कराने के निर्देश भी दिये हैं।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thank you, for a message universal express.

चीन में भूकंप के झटकें महसूस किए गए

चीन में भूकंप के झटकें महसूस किए गए  अखिलेश पांडेय  बीजिंग। उत्तर-पश्चिम चीन के निंग्जिया में भूकंप के झटकें महसूस किए गए है। चीन भूकंप नेटव...