नई दिल्ली। केंद्र सरकार उस नियम को बदलने की तैयारी में है। जिसमे IAS, IPS और IFS अफसर विदेशी गणमान्य लोगों से गिफ्ट नहीं ले सकते थे। नियम की इस पाबंदी को हटाने के लिए DOPT ने सभी राज्यों के चीफ सिकरेट्री को पत्र लिखकर उनसे मंतव्य मांगा है। 3 मार्च को लिखे पत्र में नियम 1968 के नियम 11 के तहत एक नया उप नियम जोड़ने के लिए मसौदा प्रस्ताव भेजा है। और कहा है कि अगर वे इस महीने के अंत तक कोई जवाब जारी नहीं करते हैं। तो यह माना जाएगा कि राज्यों को प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।
बता दे कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली के नियम 11 में कहा गया है कि IAS, IPS या IFS अफसर शादियों, वर्षगाँठ, अंत्येष्टि या धार्मिक अवसरों पर 25,000 रुपये से अधिक मूल्य का उपहार स्वीकार नहीं कर सकते है। इसकी सूचना सरकार को देनी होती है। वहीं बिना सूचना दिये या फिर अवसर छोड़ सामान्य दिनों में 5 हजार रुपये से अधिक का गिफ्ट लेने पर पाबंदी थी।
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