नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू
बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। अपर जिला मजिस्टेट, नगर श्री अशोक कुमार कनौजिया ने बताया है कि आगामी दिनों में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टमीडिएट बोर्ड परीक्षा/ सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0 बोर्ड परीक्षाओं, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन आयोग आदि की प्रतियोगी परीक्षाएं तथा महाशिव रात्रि एवं होली का त्योहार सम्पन्न होगा। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की विधि एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद प्रयागराज के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 17 फरवरी, 2020 से दिनांक 12 अप्रैल, 2020 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के किसी भी उपखण्ड का उल्लघंन भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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