शनिवार, 1 फ़रवरी 2020

एससी का भ्रष्टाचार मामले में नोटिस जारी

शिवराज राणा की रिपोर्ट


देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने IFS संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विदेश से काले धन को वापस लाने और केंद्रीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी दी गई है।जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की। संजीव ने सूचना के अधिकार के तहत अगस्त 2017 में पीएमओ से यह जानकारी मांगी थी।


इस एप्लिकेशन में, संजीव ने प्रधान मंत्री कार्यालय से विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से संबंधित जानकारी मांगी कि लोगों के बैंक खातों में कितना पैसा जमा किया गया।इसके साथ ही आरटीआई में यह भी पूछा गया था कि कितने केंद्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री कार्यालय के भ्रष्टाचार में शामिल होने की शिकायत मिली थी। इन शिकायतों के आधार पर कितने मंत्रियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई।


हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज किया था। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए संजीव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। संजीव ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि जन-प्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार के मामले क्या हैं।संजीव की इस याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सूचना आयोग को चार सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। वकील प्रशांत भूषण ने तब ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने काले धन और मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले में पीएमओ को नोटिस जारी किया है।


 


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