सिग्नेचर ब्रिज के 154 मीटर ऊपर व्यू गैलरी से दिल्ली दर्शन अभी दूर
श्रम विभाग की इलेक्ट्रिकल ब्रांच जारी करती है अनुमति
नई दिल्ली। यमुना पर बने सिग्नेचर ब्रिज के 154 मीटर ऊपर व्यू गैलरी से दिल्ली दर्शन करने की सुविधा कानूनी अड़चन में फंस गई है। ब्रिज पर व्यू गैलरी तक ले जाने वाली चारों लिफ्ट के टेढ़े चलने से उसको श्रम विभाग के इलेक्ट्रिकल ब्रांच ने अनुमति जारी करने से इंकार कर दिया है। दरअसल एलिवेटर एंड लिफ्ट एक्ट के नियमों के अनुसार लिफ्ट वर्टिकल अप एंड डाउन चलने का प्रावधान है। सिग्नेचर ब्रिज की लिफ्ट कानूनी प्रावधान में कवर नहीं होना है। बता दें दिल्ली में लिफ्ट चलाने के लिए श्रम विभाग का इलेक्ट्रिकल ब्रांच अनुमति जारी करता है। अब इस मामले में दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे है।
वहीं, श्रम विभाग के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अधिकारियों का कहना है उन्होंने कानून के प्रावधानों के साथ संबंधित विभाग को जानकारी उपलब्ध करा दी है। सिग्नेचर ब्रिज में व्यू गैलरी तक ले जाने में चार लिफ्ट लगाई गई है। इन लिफ्ट के संचालन की अनुमति जारी करने के लिए डीटीटीडीसी ने श्रम विभाग के इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आवेदन किया था। इसके साथ ही लिफ्ट की डिजाइन की ड्राइंग भी सबमिट की थी। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया की एलिवेटर एंड लिफ्ट कानून के प्रावधानों के अनुसार सिग्नेचर ब्रिज में लगी लिफ्ट न एलिवेटर के प्रावधानों में कवर हो रही है ना ही लिफ्ट में। इसमें दो लिफ्ट 60 डिग्री और दो 80 डिग्री पर चलने की तकनीकी पर स्थापित हुई है। जबकि कानून के प्रावधानों के अनुसार लिफ्ट वर्टिकल अप एंड डाउन ही चल सकती है। देश में पहली बार सिग्नेचर ब्रिज में नई डिजाइन की लिफ्ट की है।
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